Reappointment after retirement
Reappointment after retirement : राजस्थान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति- कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक-28/03/2023 के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारियों को संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है।
संविदा के आधार पर Reappointment after retirement का पारिश्रमिक निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा –
क्रम संख्या | वेतनमान 2017 में | पारिश्रमिक 08/02/2018 के अनुसार | पारिश्रमिक 28/03/2023 के अनुसार |
1 | L-1 | 6400 | 12200 |
2 | L-2 | 6500 | 12400 |
3 | L-3 | 7000 | 12600 |
4 | L-4 | 7400 | 13200 |
5 | L-5 | 9100 | 14400 |
6 | L-6 | 9100 | 14800 |
7 | L-7 | 9100 | 15500 |
8 | L-8 | 10400 | 18100 |
9 | L-9 | 10400 | 19800 |
10 | L-10 | 12000 | 23300 |
11 | L-11 | 13400 | 26100 |
12 | L-12 | 17400 | 30600 |
13 | L-13 | 19500 | 36600 |
14 | L-14 | 19500 | 38700 |
15 | L-15 | 21000 | 41900 |
16 | L-16 | 21900 | 46400 |
17 | L-17 | 23200 | 49000 |
18 | L-18 | 24600 | 52000 |
19 | L-19 | 25400 | 55100 |
20 | L-20 | 29000 | 61300 |
21 | L-21 | 40100 | 84900 |
22 | L-22 | 42300 | 89500 |
23 | L-23 | 46600 | 101300 |
24 | L-24 | 47600 | 102700 |
Reappointment of Retired Employees in Rajasthan
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- नियुक्ति पत्र का प्रारूप
- सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों की सेवायें समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लेने हेतु कार्मिक विभाग का आदेश दिनांक 28 मार्च 2023
- सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त व्यक्तियों को एचआरए और आरजीएचएस सुविधा हेतु संशोधन 15-सितंबर-2022
- सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों की सेवायें समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लेने हेतु कार्मिक विभाग का आदेश दिनांक 08-फरवरी-2018
- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 164 ए के तहत पुनर्नियुक्ति 01-दिसंबर-2015
- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 151 और 164ए में संशोधन, 27-सितंबर-2013